अनुछेद -19 ( स्वतंत्रता का अधिकार ) RIGHTS TO FREEDOM :

अनुछेद-19 : वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता

अनुछेद -19 (a ) :

स्वतंत्रता :

  • भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
  • प्रेस की स्वतंत्रता तथा प्रसारण का अधिकार
  • जानने का अधिकार
  • राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार
  • फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आदि

प्रतिबंद लग सकता है अगर :

  • भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा हो
  • राज्य की सुरक्षा पर खतरा हो
  • विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के खिलाफ हो
  • सावर्जनिक व्यवस्था बिगड़ती हो
  • न्यायालय की अवमानना करने पर
  • किसी अपराध के लिए उकसाने पर
  • किसी की मानहानि होने पर

अनुछेद -19 (b ): स्वतंत्रता : प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार है | इसमें नागरिको को बैठके ,प्रदर्शन और जुलूस निकलने का अधिकार है |

प्रतिबंद लग सकता है अगर :

  • भारत की संप्रभुता व अखंडता पर खतरा हो
  • संबंधित क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बिगड़ने
  • CRPC की धारा -144 लगाने पर
  • IPC की धारा -141 लगाने पर

अनुछेद -19 (c ): संघ , संगम बनाने का अधिकार : राजनितिक दल बनाने का अधिकार : क्लब संगठन : व्यापार संग़ठन आदि

प्रतिबंद : भारत की संप्रभुता व अखंडता :

अनुछेद -19 ( d ) : भारत के राज्य क्षेत्र में कही भी घूमने की स्वतंत्रता

प्रतिबंद : आम जनता का हित : आदिवसीयो के हितो का संरक्षण

अनुछेद -19 (e ) : भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग बसने की स्वतंत्रता

प्रतिबंद : अनुसूचित जनजाति के हित में

अनुछेद -19 (g ): सभी नागरिको को कोई भी पेशा व व्यापर करने का अधिकार

प्रतिबंद : राज्य किसी व्यवसाय, सेवा और उद्योग आदि को पूर्ण या आंशिक रूप से जारी रख सकता है |

  • ये अधिकार राज्य के खिलाफ है ,ना की निजी व्यक्ति के
  • 7 वी . स्वतंत्रता को 44 वे. संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया |
  • राष्ट्रिय आपतस्थिति में स्वतः निलंबित न की सशस्त्र विद्रोह में नहीं |

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