अनुछेद-19 : वाक् एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
अनुछेद -19 (a ) :
स्वतंत्रता :
- भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता
- प्रेस की स्वतंत्रता तथा प्रसारण का अधिकार
- जानने का अधिकार
- राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार
- फ़ोन टैपिंग के विरुद्ध अधिकार आदि
प्रतिबंद लग सकता है अगर :
- भारत की संप्रभुता और अखंडता पर खतरा हो
- राज्य की सुरक्षा पर खतरा हो
- विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के खिलाफ हो
- सावर्जनिक व्यवस्था बिगड़ती हो
- न्यायालय की अवमानना करने पर
- किसी अपराध के लिए उकसाने पर
- किसी की मानहानि होने पर
अनुछेद -19 (b ): स्वतंत्रता : प्रत्येक नागरिक को शांतिपूर्वक और बिना हथियार के एकत्रित होकर सभा करने का अधिकार है | इसमें नागरिको को बैठके ,प्रदर्शन और जुलूस निकलने का अधिकार है |
प्रतिबंद लग सकता है अगर :
- भारत की संप्रभुता व अखंडता पर खतरा हो
- संबंधित क्षेत्र में यातायात व्यवस्था बिगड़ने
- CRPC की धारा -144 लगाने पर
- IPC की धारा -141 लगाने पर
अनुछेद -19 (c ): संघ , संगम बनाने का अधिकार : राजनितिक दल बनाने का अधिकार : क्लब संगठन : व्यापार संग़ठन आदि
प्रतिबंद : भारत की संप्रभुता व अखंडता :
अनुछेद -19 ( d ) : भारत के राज्य क्षेत्र में कही भी घूमने की स्वतंत्रता
प्रतिबंद : आम जनता का हित : आदिवसीयो के हितो का संरक्षण
अनुछेद -19 (e ) : भारत के प्रत्येक नागरिक को देश के किसी भी भाग बसने की स्वतंत्रता
प्रतिबंद : अनुसूचित जनजाति के हित में
अनुछेद -19 (g ): सभी नागरिको को कोई भी पेशा व व्यापर करने का अधिकार
प्रतिबंद : राज्य किसी व्यवसाय, सेवा और उद्योग आदि को पूर्ण या आंशिक रूप से जारी रख सकता है |
- ये अधिकार राज्य के खिलाफ है ,ना की निजी व्यक्ति के
- 7 वी . स्वतंत्रता को 44 वे. संविधान संशोधन 1978 के द्वारा समाप्त कर दिया गया |
- राष्ट्रिय आपतस्थिति में स्वतः निलंबित न की सशस्त्र विद्रोह में नहीं |