कैडर का अर्थ प्रशासको का एक ऐसा समहू है जो सैन्य, राजनितिक या व्यवसायिक संगठनों के मूल इकाई का निर्माण करते है | अखिल भारतीय सेवाओं में चयनित उम्मीदवारो को उनकी वरीयता, योग्यता तथा पदों की उपलब्धता के आधार पर कैडर दिया जाता है | भारत में ए.जी.एम.यु.टी. व डी.ए.एन.आई.सी.एस.( कुछ राज्यों का संयुक्त कैडर ) जैसे कुछ अपवादों को छोड़कर प्रत्येक राज्यों का एक कैडर होया है | राज्य सरकारो में प्रशासनिक तथा पुलिस पदों को कैडर पद के रूप में नामित किया गया है | ऐसे पद केवल अखिल भर्ती सेवा में चयनित अधिकारियों द्वारा ही धारण किये जाते है |
सिविल सेवाओं में भारतीय चरित्र बनाये रखने के लिए अन्य राज्यों के अधिकारियों को दूसरे राज्य में कैडर दिया जाता है |
नई कैडर निति -2017 ( NEW CADRE POLICY ) :
संयुक्त कैडर एवं राज्यों को निम्नलिखित पॉँच जोनो में विभाजित किया गया है |
- जोन -1 : AGMUT, जम्मू और कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा
- जोन -2 : उत्तर प्रदेश, बिहार , झारखंड और ओडिशा
- जोन -3 : गुजरात , महाराष्ट्र ,मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़
- जोन -4 : पशिचम बंगाल , सिक्किम , असम ,मेघालय ,मणिपुर ,त्रिपुरा और नागालैंड
- जोन -5 : तेलंगाना , आंध्र प्रदेश , कर्नाटक ,तमिलनाडु और केरल
भारत में नौकरशाही ( BUREAUCRACY IN INDIA ) :
भारत में नौकरशाही वेबेरियन मॉडल पर आधारित है, यह मॉडल ऐसी प्रणाली का गठन करता है जिसमे वरिष्ठता के आधार पर पदोन्नति, पेंशन के अधिकार के साथ निश्चित वेतन तथा पदानुक्रम के अनुसार संगठन एवं नियमो का अनुपालन होता है |
अखिल भारतीय सेवाओं का स्वरूप :
प्रशासनिक वर्ग : ये पूर्णकालिक कर्मचारी होते है तथा पद की वरीयता के आधार वेतन एवं अन्य सुविधाएं प्राप्त करते है | इनका कारकाल निश्चित होता है |
पदानुक्रम : यह संगठन के ऊपर से निचे तक के विभिन्न पदों की रैंकिंग की एक प्रणाली है | नौकरशाही संगठन में कार्यालय भी पदानुक्रम के सिद्धांत का पालन करते है | प्रत्येक निचला कार्यलय अपने उच्च कार्यालय के नियंत्रण और पर्यवेक्षण के आधीन कार्य करता है |
कार्यो का विभाजन : प्रत्येक अधिकारी उन क्षत्रो को जनता है ,जिसमे उसे काम करना है और किन क्षत्रो में कार्यवही से दूर रहना है |
सरकारी नियम : सरकारी नियम प्रशासनिक प्रक्रिय स्थिरता , निरंतरता और पूर्वानुमान जैसे लाभ प्रदान करते है |
आधिकारिक रिकॉर्ड : संगठन के निर्णयों और गतिविधयों को औपचारिक रूप से दर्ज किया जाता है और भविष्य के संदर्भ में सुरक्षित रखा जाता है |
प्रशासनिक गुण : तटस्थता : सिविल सेवको को राजनितिक दलों एवं राजनितिक विचारो के प्रति तटस्थ होना चाहिए |
निष्पक्ष्ता : नागरिको के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं करना चाहिए |
प्रतिब्धता : विधि के प्रति , संविधान के प्रति , लोक कल्याण के प्रति
वस्तुनिष्टता एवं विलगनता : इसका अर्थ है पूर्वाग्रहों तथा भावनाओ से मुक्त होकर नियमो के अनुसार कार्य करना | जबकि विलगनता का अर्थ है की नौकरशाही राग , दुवेष तथा घृणा से मुक्त होकर कार्य करना |